उत्तराखंड

देहरादून में 50 बीघा की अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का शिकंजा, मौके पर सीलिंग

देहरादून। शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति जमीनों की प्लॉटिंग कर कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की टीम ने बद्रीपुर, धर्मावाला और हरबर्टपुर क्षेत्र में करीब 40 से 50 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के की जा रही प्लॉटिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए स्थल को सील कर दिया।

एमडीडीए के अनुसार संबंधित भूमि पर प्राधिकरण से तलपट मानचित्र की स्वीकृति लिए बिना प्लॉटों का चिन्हीकरण किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्राधिकरण ने प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार वाद दायर किया। सुनवाई और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत मानचित्र के बिना भूमि का विकास करना, प्लॉटों का चिन्हीकरण करना या बिक्री के उद्देश्य से अनधिकृत कॉलोनी विकसित करना नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में एमडीडीए द्वारा आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

भूखंड खरीदने से पहले स्वीकृति जांचने की अपील

एमडीडीए ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले संबंधित भूमि के दस्तावेजों के साथ कॉलोनी के तलपट मानचित्र और प्राधिकरण की स्वीकृति की जांच जरूर करें। बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों में निवेश करने पर भविष्य में कानूनी विवाद के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

बंशीधर तिवारी ने कहा- अनधिकृत प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति की जा रही प्लॉटिंग और विकास कार्यों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बद्रीपुर और धर्मावाला क्षेत्र में करीब 40-50 बीघा भूमि पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृति के प्लॉटों का चिन्हीकरण किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई कर सीलिंग की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें लगातार ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मोहन सिंह बर्निया बोले- लगातार हो रही निगरानी

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के प्लॉटिंग करना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। बद्रीपुर में सामने आए मामले में प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्थल को सील किया है। उन्होंने कहा कि अनधिकृत विकास गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और नियम विरुद्ध गतिविधियां मिलने पर आगे भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

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Author: Shubham Negi
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