उत्तराखंड

60 साल पूरे होते ही वृद्धावस्था पेंशन हेतु किये जा सकेगें आवेदन, 61 व्यक्तियों को की जारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में पहली बार 60 साल पूरे होते ही 61 बुजुर्गों की ऑनलाइन पेंशन मंजूर की गई। मंगलवार को सीएम ने सचिवालय में सितंबर-2024 से अक्तूबर के बीच 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कुल 61 लोगों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन जारी की। सीएम ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 वर्ष 6 माह की आयु पूरी करने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदक का फॉर्म स्वीकृति के बाद जिस माह से आवेदक 60 वर्ष की आयु पूरी करे, उस माह के अंत से उनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी।

इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। सीएम ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था का सलीकरण किये जाने से अब हमारे वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया है। अब पति-पत्नी दोनों वृद्ध दंपति को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। हमारा उदेश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी वृद्धजन उनके अभिभावक के समान हैं। जिनकी सेवा में वे हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीते तीन साल में लगभग 19000 युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रदान की गई। राज्य में रिक्त पड़े सभी पदों को तेजी से भरे जाने के प्रयास निरंतर जारी है। सचिव समाज कल्याण नीरज खैरवाल ने बताया कि विभाग ने ऑनलाइन पेंशन के लिए अभियान चलाया जिसमें 12 हजार व्यक्तियों चिन्हित किया गया। अभियान के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का डाटा एकत्रित किया गया जो एक अक्तूबर को 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं एवं वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं। ऐसे व्यक्तियों का डाटा भी एकत्रित किया गया जो 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके हैं ।

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Author: Shubham Negi
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