उत्तराखंड

देहरादून बस हादसे के बाद सख्ती: सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु डीजीपी उत्तराखंड ने दिए कड़े निर्देश

डीजीपी उत्तराखंड, अभिनव कुमार द्वारा हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनज़र निदेशक यातायात, दोनों रेंज प्रभारी व समस्त एसएसपी/एसपी को निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं। विदित हो कि जनपद अल्मोड़ा में बस में क्षमता से अधिक सवारियों के कारण और देहरादून में इनोवा कार की ओवर स्पीडिंग के चलते गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनसे भारी जनहानि हुई है। इसी के साथ विगत वर्ष के सापेक्ष सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शराब पीकर वाहन चलाना, माल वाहन में ओवर लोडिंग/सवारी होना, रेड लाइट जम्प करना, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, अन्य वाहनों से प्रतिस्पर्धा करना, और मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाना पाया गया है।

निरोधात्मक कार्यवाही:

  1. देर रात्रि तक चलने वाले बार-पब के लाइसेंस की जांच कर तद्नुसार वैधानिक कार्यवाही की जाए।
  2. सार्वजनिक स्थान पर न्यूसेन्स एवं शराब पीने/पिलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
  3. पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा उनका नियमित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाए।
  4. पुलिस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी की जाए।
  5. सड़क पर पर्याप्त मात्रा में साइन बोर्ड लगाए जाएं।
  6. हॉट-स्पॉट पर साइन बोर्ड एवं उचित निगरानी की जाए।
  7. अन्य विभागों से भी समन्वय कर आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएं।

निरोधात्मक कार्यवाही:

  1. देर रात्रि तक चलने वाले बार-पब के लाइसेंस की जांच कर तद्नुसार वैधानिक कार्यवाही की जाए।
  2. सार्वजनिक स्थान पर न्यूसेन्स एवं शराब पीने/पिलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
  3. पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा उनका नियमित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाए।
  4. पुलिस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी की जाए।
  5. सड़क पर पर्याप्त मात्रा में साइन बोर्ड लगाए जाएं।
  6. हॉट-स्पॉट पर साइन बोर्ड एवं उचित निगरानी की जाए।
  7. अन्य विभागों से भी समन्वय कर आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएं।

सड़क दुर्घटना के बाद वैधानिक कार्यवाही:

  1. सार्वजनिक मार्ग पर अनाधिकृत रूप से वाहन चलाने पर धारा 281 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
  2. लापरवाही से वाहन चलाने की स्थिति में धारा 125 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
  3. जनहानि होने पर धारा 106(1) बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।

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Author: Shubham Negi
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