बाहरी राज्यों से आने वाले इन खनिजों पर लगी रोक, अबसे देहरादून की सीमाओं पर ही जब्त किये जाएंगे यह खनिज !!राज्य के बाहर से आर. बी. एम एवं बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रीट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन समान्यतः अनुमन्य नहीं होगा. विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा. आपको बता दें कि अब से हिमाचल, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों से धुली बजरी और रेत अब देहरादून में नहीं आ पाएगी और ना ही विक्रय की जाएगी. जलाधिकारी देहरादून डॉ इस संबंध में जिलाधिकारी देहरादून डॉ राजेश कुमार ने जारी करे आदेश.
उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास ( खनन) अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1874/ सात-एक / 2021/158ख-04टी०सी० दिनांक 10.11.2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के अध्याय-1 के नियम 05 (2) के प्रस्तर संख्या 02 में उल्लेख किया गया है कि राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगा. अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तो के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा तथा अध्याय-3 के नियम 14 (2) (झ) में उल्लेख किया गया है कि जो वाहन राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज को छोड़कर) का दुलान करते हुये राज्य की सीमा में पकड़ा जायेगा, ऐसे वाहन में लदे आर०वी०एम०, बोल्डर एवं वाहन को जब्त कर लिया जायेगा तथा जब्त किये गये आर०बी०एम० बोल्डर को नियमानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारित करते हुए जब्त किये गये वाहन के सम्बन्ध में उपनियम-2 में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी, का प्राविधान है.
