उत्तराखंड

प्रवक्ता पद पर प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों को मिलेगी ट्रांसफ़र ऐक्ट के तहत नियुक्ति ।

उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को निर्देश देते हुए एलटी से प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन पाएं शिक्षकों को तबादला एक्ट के तहत नई नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं. राजकीय शिक्षक संगठन एलटी से प्रवक्ता पदों पर काउंसलिंग कराए जाने के बाद गेस्ट टीचरों के पदों को रिक्त न दिखाए जाने को लेकर सवाल खड़े कर रहा था. यह इसलिए क्यूँकि शिक्षा विभाग के द्वारा जिन स्कूलों में गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं उन पदों को रिक्त नहीं दिखाया गया था. राजकीय शिक्षक संगठन ने इस मसले पर आपत्ति दर्ज कराई थी. इतना ही नहीं शिक्षक संघ ने कोर्ट तक जाने की बात की चेतावनी दी है. जिस पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि शिक्षकों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी. इसलिए तबादला एक्ट के तहत जो व्यवस्था पदोन्नति में की गई है उसके आधार पर ही नियुक्ति दी जाएगी.

क्या कहता है तबादला एक्ट

एलटी से प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन पाएं शिक्षकों को नियुक्ति देने के प्रावधानों पर तबादला एक्ट पर नज़र डालें तो साफ हो जाता है, कि ऐसे में प्रमोशन पाएं शिक्षकों को काउंसलिंग की व्यवस्था से नहीं गुजरना पड़ेगा. यानी साफ है कि काउंसिलिंग के बाद जो गतिरोध राजकीय शिक्षक संगठन को अतिथि शिक्षकों की वजह से था. उसे दूर करने की कोशिश की गई है .

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Author: Shubham Negi
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