उत्तराखंड

सरकार का ये बड़ा फैसला उठ रहे कई सवाल

देहरादून—-सतर्कता विभाग एवं सतर्कता अधिष्ठान अब सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के दायरे से बाहर हो गए हैं। सरकार ने इन्हें आसूचना संगठन (इंटेलीजेंस ऑर्गनाइजेशन) घोषित कर दिया।
गुरुवार को इस संबंध में राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। कार्मिक व सतर्कता अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 की उपधारा-चार और उत्तरप्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 की धारा चार की उपधारा-एक के अधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उक्त कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि बीती चार सितंबर को मंत्रिमंडल ने उक्त फैसले को मंजूरी दी थी। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि आरटीआइ के तहत मांगी जा रही सूचनाओं से विजिलेंस की जांच आगे बढ़ने में अड़चनें पेश आ रही हैं।

The Khabarnama India

About

The Khabarnama India उत्तराखण्ड का तेज़ी से उभरता न्यूज़ पोर्टल है। यदि आप अपना कोई लेख या कविता हमरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप पर या Email के माध्यम से भेजकर साझा कर सकते हैं!

Author

Author: Shubham Negi
Website: www.thekhabarnamaindia.com
Email: thekhabarnama2020@gmail.com
Phone: +91 84456 29080

To Top