मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है। जानकारी के अनुसार सुप्रीकोर्ट इस फैसले की समीक्षा करेगा। उसके बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है।। Court Order-“ऐसा आदेश कैसे पारित हो सकता है? मुख्यमंत्री मामले में पक्ष ही नहीं थे। उनके खिलाफ जांच की कोई मांग भी नहीं थी। यह हैरान करने वाला आदेश है। सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाती है। सभी पक्षों को नोटिस। 4 हफ्ते में जवाब दें”….
हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई तीखी नाराजगी , कहा ऐसा आदेश कैसे पारित हो सकता है
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