पॉलीथिन टोटल बैन करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना के पांच दिन बाद आखिरकार नगर निगम में पहली मार्च से पॉलीथिन पर पैनल्टी लगाने की घोषणा कर दी है. मंडी समिति पहले ही पहली मार्च से पॉलीथिन पूरी तरह बंद करने की घोषणा कर चुकी है. राज्य सरकार ने पॉलीथिन के प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाने की अधिसूचना जारी की है.
अफसरों को दिए आदेश नगर आयुक्त ने निगम के सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किये हैं कि पहली मार्च से पॉलीथिन को लेकर कार्रवाई शुरू करें और नियमानुसार जुर्माना वसूल करें. निगम फिलहाल पॉलीथिन को लेकर सिर्फ चेतावनी दे रहा था. आयुक्त के आदेश के साथ ही नगर निगम ने सिटी में पॉलीथिन के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है. राज्य सरकार । ने नियमों का उल्लंघन करने पर 100 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के 2019 में चला या अभियान नगर निगम ने 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक के विद्ध बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था. पिछले वर्ष कोरोना लॉकडाउन के बाद निगम ने अभियान रोक दिया था. इसके बाद फिर से सिटी में बड़े पैमाने पर सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल होने लगा था. 65 प्रॉपर्टी ओनर्स को नोटिस शहर में गंदगी करने के मामले में नगर निगम ने 65 प्रॉपर्टी ऑनर्स को नोटिस भेजे हैं. इन पर बिना अनुमति बैनर- पोस्टर लगे हुए है.नगर निगम की ओर से इन लोगों से 10 से 30 हजार रुपये पैनल्टी वसूली जाएगी.बैनर-पोस्टर हटाने को लेकर निगम नेपिछले महीने विभिन्न राजनीतिक दलों को भी, नोट से भेजे थे, लेकिन पोस्टर नही हटाए गए.
पॉलीथिन पर पहली तारीख से पैनल्टी सरकारी अधिसूचना के पांच दिन बाद नगर निगम ने की घोषणा
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