देहरादून– पहले और दूसरे प्रमोशन के लिए जरूरी सेवा अवधि का 50 फ़ीसदी हिस्सा दुर्गम क्षेत्र में बिताने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को ही प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा तबादला एक्ट के प्रावधानों के अनुसार इस महीने से यह व्यवस्था लागू हो गई है प्रमोशन में दुर्गम की सेवा अवधि की शर्तें तबादला एक्ट के संक्रमण काल के चलते 30 जून 2020 तक लागू नहीं थी एक्ट में संक्रमण काल खत्म हो जाने की वजह से एक जुलाई 2020 से यह व्यवस्था लागू हो गई है अब विभागों को अपने नियमावली यों को भी इसके अनुसार संशोधित करना होगा इधर शिक्षक कर्मचारी इस मानक के कारण परेशान है उनका कहना है कि इस वर्ष 2018 में तबादला एक्ट लागू होने के बाद से एक बार भी राज्य सरकार ने उसका पूरी तरीके से पालन नहीं किया है शत-प्रतिशत की बजाय 10% तबादले होने से कई कर्मचारियों को तबादलों का लाभ नहीं मिला है ऐसे कर्मचारी दुर्गम की सेवा के मानक से बाहर रह जाएंगे ऐसे में राज्य सरकार को इस एक्ट में संशोधन करना चाहिए साफ है पहली और दूसरी पदोन्नति के लिए दुर्गम इलाके में सेवा का न्यूनतम आधा भाग दुर्गम में व्यतीत करना जरूरी होगा तभी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा सेवा नियमावली ओं में इसका अलग से प्रावधान भी किया जाएगा जो कार्मिक अपने सेवाकाल में दुर्गम क्षेत्र में तैनात नहीं हो सके हैं वह भविष्य में प्रोन्नति के पास होने पर अनुरोध के आधार पर दुर्गम क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं
शिक्षकों की प्रोमोशन की राह आसान नहीं, यह शर्त पूरी करने ही होगा प्रमोशन
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