उत्तराखंड

गेस्ट टीचरों को लेकर हो गया बड़ा फैसला ये हो गया आदेश

देहरादून– सरकारी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर वर्ष 2015 मैं सेवाएं दे चुके गेस्ट टीचर को दोबारा नौकरी का मौका मिलेगा वर्तमान में अतिथि शिक्षक के करीब 2000 पद रिक्त हैं शिक्षा विभाग में इसका जीओ जारी कर दिया है सरकार ने शिक्षा निदेशक आरके कुंवर को नियुक्ति करने की अनुमति दे दी है कुँवर ने बताया कि शासन के निर्देश जिले में सीईओ को भेजा जा रहा है स्कूलों में एलटी व प्रवक्ता कैडर में रिक्त पदों पर जरूरत के अनुसार पूर्व के अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा सरकार के फैसले से पूर्व के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की छूट देते हुए पूर्व में सेवाएं दे चुके अतिथि शिक्षकों को भी नौकरी का मौका देने के निर्देश दिए हैं वर्ष 2019 में विधिवत चयन प्रक्रिया से चुने गए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के बाद रिक्त पदों पर पुराने वालों को मौका मिलना अतिथि शिक्षक के 5034 पदों में वर्तमान में 3200 पदों पर वर्ष 2019 में चुने गए अतिथि शिक्षक नियुक्त है बाकी पदों पर नियुक्ति पर फैसला लंबे समय से लटका हुआ था अभी हाल में शिक्षा निदेशालय ने पुराने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे उसको लेकर सरकार ने अनुमति दे दी है इसके तहत जहां पुराने अतिथि शिक्षकों थे उसी जिले में आवेदन करना होगा जहा जिला और ब्लॉक स्तर पर रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियुक्ति दी जाएंगे अपनी सेवाओं को लेकर उन्हें प्रमाण पत्र भी देना होगा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी नियमित भर्ती होने तक यह नियुक्तियां जारी रहेंगी उनके अनुसार अतिथि अतिथि शिक्षकों की तैनाती के लिए दूसरी काउंसलिंग तुरंत प्रारंभ होगी इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं।

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Author: Shubham Negi
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