उत्तराखंड

शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण का होमवर्क करे विभाग- डाॅ. धन सिंह रावत

कहा, उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में तथ्यों के साथ करें ठोस पैरवी

प्रमोशन प्रकरण निस्तारण में अधिकारियों को दिये तेजी लाने के निर्देश

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण हर हाल में किये जायेंगे। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दे दिये गये हैं, साथ ही विद्यालयों के कोटीकरण को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका में तथ्यों के साथ ठोस पैरवी करने को भी कहा गया है। इसके अलावा शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरण के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि वार्षिक स्थानांतरण व प्रमोशन शिक्षकों का मौलिक अधिकार है और राज्य सरकार इसको लेकर खासी गंभीर है। सरकार की मंशा शिक्षकों को वार्षिक स्थानांतरण व प्रमोशन का लाभ देना है। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं, ताकि सभी पात्र शिक्षक समयबद्ध रूप से आवेदन कर पारदर्शी व्यवस्था के तहत स्थानांतरण का लाभ ले सके। डाॅ. रावत ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं प्रमोशान को लेकर वित्त एवं कार्मिक विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जिसमें विशेष रूप से अनुरोध श्रेणी के स्थानांतरणों को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। इसके अलावा शिक्षकों के स्थानांतरण व विद्यालयों के कोटीकरण से संबंधित प्रकरणों को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका में तथ्यों के साथ ठोस पैरवी करने को भी कहा गया है। डाॅ. रावत ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो उक्त याचिका में विशेष अपील भी की जायेगी, ताकि वार्षिक स्थानांतरण की समयावधि से पूर्व उक्त प्रकरण का निस्तारण हो सके और शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिल सके।

डाॅ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर भी खासी गंभीर है। उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रमोशन का लाभ पहुंचाने के लिये प्रतिबद्ध है। इस दिशा में शासन व विभागीय स्तर पर निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय उच्चाधिकारियों को उक्त प्रकरण के शीघ्र निस्तारण को प्रत्येक स्तर पर ठोस पैरवी करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

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Author: Shubham Negi
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