उत्तराखंड

Cheaper and Costlier Things: उत्तराखंड में 1 अप्रैल से ये चीजें हो जाएंगी महंगी, बढ़ेगा जेब पर बोझ

1 अप्रैल से उत्तराखंड में महंगी हो जाएंगी ये चीजें, बढ़ेगा जेब पर बोझ; देखें लिस्टएक अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत टोल टैक्स, पानी, सफाई शुल्क समेत तमाम मदों में जनता को महंगाई का झटका लगेगा। डोर टू डोर सफाई यूजर चार्ज में बढ़ोतरी के साथ लच्छीवाला में अब ज्यादा टोल टैक्स देना होगा।

पेयजल की दरें भी 15 प्रतिशत बढ़ा दी गई हैं।लच्छीवाला में अब ज्यादा टोल टैक्स देना होगा लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक अप्रैल से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। वाहनों की श्रेणी के हिसाब से पांच रुपये से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। मासिक पास भी महंगा हो गया है। टोल महंगा होने से यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ सकता है। देहरादून से हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं के लिए इसी टोल प्लाजा से गुजरना होता है।

टू-डोर सफाई यूजर चार्ज की दरों में बढ़ोतरी नगर निगम ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की तहत सफाई यूजर चार्ज बढ़ा दिया है। बीपीएल को छोड़कर अन्य परिवारों को 50 के बजाय अब 70 रुपये प्रतिमाह देने होंगे। सोसायटियों के लिए दर 40 फ्लैट तक दो हजार, 41 से 100 तक पांच हजार, 100 फ्लैट से ज्यादा फ्लैट पर 10 हजार रुपये प्रतिमाह रहेगी। छात्रावास वाले स्कूल, शिक्षण संस्थाओं को 2000 रुपये शुल्क देना होगा।

पेयजल के बिल की दरें 15 प्रतिशत तक बढ़ीं प्रदेशभर के पेयजल उपभोक्ताओं को एक अप्रैल से पानी के लिए 15 प्रतिशत ज्यादा की दर से बिल चुकाना होगा। नई व्यवस्था का असर स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं पर ज्यादा पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में अभी तक तीन महीने का बिल 1200 से 1400 रुपये के लगभग रहता है। एक अप्रैल से लोगों को प्रति बिल पर 150 से 200 रुपये तक अधिक चुकाने पड़ेंगे।

हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर जुर्माना उत्तराखंड में एक अप्रैल से नगर निगम में नए वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स पर छूट और पुराने वित्तीय वर्ष पर जुर्माना देना होगा। नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2023-24 का एडवांस हाउस टैक्स जमा करने पर संबंधित व्यक्ति को 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही बकायेदारों पर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।इनकम टैक्स-जीएसटी की नई व्यवस्था लागू होगी इनकम टैक्स-जीएसटी के अधिवक्ता क्रांति विक्रम सिंह भंडारी ने बताया, आगामी वित्त वर्ष में नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट पा सकेंगे। अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब जीरो से तीन लाख पर शून्य, 3-6 लाख पर पांच फीसदी, छह से नौ लाख रुपये पर 10, नौ से 12 लाख पर 15 और 15 लाख से ऊपर पर 30 है।

अभी तक आप कोई भी सामान, उस पर लिखी एमआरपी के आधार पर खरीदते थे। एक अप्रैल से सामान के पैकेट पर एमआरपी के साथ यूनिट सेल प्राइज भी लिखना अनिवार्य होगा। बाट माप विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक प्रवीण नेगी ने बताया कि सरकार ने दो नवंबर 2021 को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बदलाव किया था, जो शनिवार से लागू होगा।पंद्रह से 50 हजार रुपये तक महंगी हो जाएंगी कारें एक अप्रैल से कारों में बीएस-6 का दूसरा वर्जन शुरू हो जाएगा। डीडी मोटर्स के जीएम पीके उपाध्याय ने बताया कि इसमें कारों में नए सेफ्टी फीचर आएंगे। इससे एक अप्रैल से कारों के रेट 15 से 50 हजार रुपये तक बढ़ जाएंगे। लक्जरी कारों में ये बढ़ोतरी और अधिक होगी। अब हर कार में हिल असिस्ट अनिवार्य होगा।

सरकारी पुराने वाहन चलन से बाहर किए जाएंगे नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत एक अप्रैल को उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों के 15 साल से ज्यादा पुराने 5534 वाहन चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। स्क्रैप पालिसी के तहत देश में बड़ी संख्या में वाहन कबाड़ होने वाले हैं। इन वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने में केंद्र सरकार राज्य को आर्थिक मदद देगी |गहने- आभूषणों की बिक्री के नियम भी बदल जाएंगे।

भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख सुधीर विश्नोई ने बताया, अब चार अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले आभूषणों की बिक्री पर रोक रहेगी। एक अप्रैल से सिर्फ तीन मार्क वाला हॉलमार्क मान्य होगा। इसमें पहला होगा बीआईएस का लोगो, दूसरा शुद्धता चिह्न, तीसरा छह डिजिट का एचयूआईडी जरूरी है।

The Khabarnama India

About

The Khabarnama India उत्तराखण्ड का तेज़ी से उभरता न्यूज़ पोर्टल है। यदि आप अपना कोई लेख या कविता हमरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप पर या Email के माध्यम से भेजकर साझा कर सकते हैं!

Author

Author: Shubham Negi
Website: www.thekhabarnamaindia.com
Email: thekhabarnama2020@gmail.com
Phone: +91 84456 29080

To Top