उत्तराखंड

आज त्रिवेन्द्र कैबिनेट में हो गए ये बड़े फैसले

कैबिनेट निर्णय की जानकारी माननीय शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी
1. हिमालयन गढवाल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में संशोधन किये जाने के बाद नया नाम अटल बिहारी बाजपेयी हिमालयन गढवाल विश्वविद्यालय होगा।
2. आबकारी विभाग में Track and Trace प्रणाली को उत्तराखण्ड राज्य में लागू किया जायेगा। इसके प्रभाव से मंदिरा व्यवसाय में पारदर्शिता के साथ नियंत्रण में भी वृद्वि होगी। इससे सम्बन्धित होलोग्राम की आपूर्ति नासिक सिक्योरिटी प्रिन्टिग प्रेस का एक उपक्रम करेगा।
3. उत्तराखण्ड उद्योग विभाग सांख्यिकीय वर्ग अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2020 का प्रख्यापन किया गया।
4. उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 के प्रख्यापन किया गया।
5. उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 के प्रख्यापन किया गया।
6. राज्य के पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य आदि की दरों के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति में मा0 मुख्यमंत्री और मंत्री मदन कौशिक के साथ श्री धन सिंह रावत मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता, उच्च शिक्षा को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।
7. राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को प्रदान किये जा रहे अनुदान के सम्बन्ध में नियमावली बनाई गई।
8. राजकीय महाविद्यालयों की अप्रयुक्त छात्रनिधि के समुचित उपयोग व प्रबन्धन किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राजकीय महाविद्यालय छात्रनिधि (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली 2020 प्रख्यापित किया गया।
9. राज्य में वनाग्नि नियंत्रण हेतु चीड़ पिरूल, एकत्रीकरण कार्यो से स्थानीय जनता को सीधे जोड़ने के सम्बन्ध में। पिरूल, चीड के पत्ते की कीमत एक रूपये प्रति किलोग्राम से बढाकर दो रूपये कर दिया गया।
10. उत्तराखण्ड राज्य के कुल 9225 सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान (एफ0पी0एस0) के सापेक्ष अब तक अवशेष 1809 सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान (एफ0पी0एस0) के ओटोमेशन हेतु वर्तमान फर्म (सी0एस0सी0-एस0पी0वी0) के साथ अनुबन्ध निरस्तीकरण तथा अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के संगत प्रावधानों के अनुसार नवीन फर्म का चयन अथवा (सी0एस0सी0-एस0पी0वी0) (Common service center) के स्थान पर बेसिल ( Broadcast Engineering Consultant India Limited) के माध्यम से समान दर पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
11. प्रदेश मंे वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों एवं पटटेदारों तथा वर्ग-3 भूमि के पटटेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने विषयक शासनादेश संख्या 293/दिनांक 26.02.2019 में भूमि का नजराना/शुल्क के निर्धारण के बाद मालिकाना हक दिया जायेगा। वर्ग-3 की धारा 32 की जलमग्न भूमि तालाब इत्यादि पर अवैध कब्जे का मालिकाना हक नही दिया जायेगा। वर्ग-4 नगरीय भूमि की 100 मीटर तक वर्ष 2004 के सर्किल रेट से 05 प्रतिशत देना होगा।
12.Covid 19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत राज्य के समस्त अधिकारियों/कार्मिकों को उन्हे प्रतिमाह प्राप्त होने वाली कुल मासिक परिलब्धियों में से 01 दिन की परिलब्धि के समतुल्य धनराशि की कटौती से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के समस्त अधिकारियों/कार्मिको को मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में। इसके अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आई ए एस, आईपीएस, आईएफएस, को शामिल नही किया गया है।
13. उत्तराखण्ड अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखत)(संशोधन) नियमावली 2020 प्रख्यापित किया गया है।
14. कुम्भ मेला 2021 में यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिगत अखाडों की मांग के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं हेतु प्रत्येक अखाडे को रू. 01 करोड की धनराशि उपलब्ध कराये जान के सम्बन्ध में। यह धनराशि मेला अधिकारी के निर्वतन पर रखी जायेगी जिसका तकनीकी परीक्षण भी निरन्तर किया जायेगा।
15. कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश के पर्यटन उद्योग पर पडे गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित पर्यटन उद्योग से जुडे़ व्यवसायी को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 2 लाख 43 हजार डाईवर, ई रिक्शा चालक, को एक हजार रूपये अतिरिक्त धनराशि उनके खाते में दी जायेगी।
16. उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा के वर्ष 2020 के द्वितीय सत्र के सत्रावसान के प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विचलन से अनुमोदन प्रदान किये जाने की सूचना मा0 मंत्रिमण्डल के अवगतार्थ प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।
17. उत्तराखण्ड खेल नीति 2020 को सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी गई है।
18. राज्य के कक्षा 10 और 12 वीं से सम्बन्धित सभी स्कूल कोविड़ मानको का पालन करते हुए 01 नवम्बर से खोले जाने का निर्णय किया गया है।

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Author: Shubham Negi
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