जिला जज देहरादून प्रशांत जोशी को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया है। अपनी सरकारी कार होने के बावजूद उन पर एक मुल्जिम की आडी कार देहरादून-मसूरी कैंप कोर्ट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है।
हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने उक्त आरोप में जिला जज देहरादून को निलंबित कर दिया। यह आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की तरफ से जारी किया गया है। उन पर आरोप लगा है कि देहरादून-मसूरी कैंप कोर्ट के लिए जिला जज द्वारा केवल कृष्ण सोनी जिन पर राजपुर थाने में एफआईआर संख्या 94/2020 धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत था। इस संबंध में एक रिट याचिका (क्रिमिनिल) विचाराधीन है। उन्हें जिला जजी रूद्रप्रयाग संबंद्ध किया गया है। तथा वह हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर स्टेशन नहीं छोडे़ंगे।
देहरादून जिला जज पर कार्यवाही , हाइकोर्ट ने किया निलंबित
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