देहरादून- फरवरी 2020 के बाद यदि किसी वाहन के दस्तावेज की आयु पूरी हो चुकी है तो फिलहाल वाहन स्वामी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक मान्य होगी। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के क्रम में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
केंद्र सरकार कोरोना के कारण बीते वर्ष से ही वाहनों के दस्तावेजों की वैधता लगातार बढ़ा रहा है। सबसे पहले बीते वर्ष कोरोना के कारण लागू लाकडाउन में केंद्र सरकार ने वाहनों की वैधता 30 जून तक करने का निर्णय लिया। इसका कारण कार्यालयों में अधिक भीड़ न करना और आमजन की सुविधा बताया गया। इसके बाद केंद्र ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता अवधि अवधि 31 अगस्त, 31 दिसंबर और फिर इस वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई।
अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के कारण यह वैधता 30 जून तक बढ़ाई गई। अब भी कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर इन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस
बिग ब्रेकिंग:- बड़ी राहत केंद्र सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी दी वाहन चालकों को राहत
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