देहरादून– शिक्षकों के लगातार संघर्ष के बाद आखिरकार धारा 27 के तहत स्थानांतरण और नवीन तैनाती में कार्यभार ग्रहण करने पर लगी रोक हटा ली गई है जी हाँ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन के बाद प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों के निर्गत स्थानांतरण आदेशों व शिक्षकों को स्थानांतरित नवीन संवर्ग में कार्यभार ग्रहण कराए जाने के संबंध में लगी रोक को आखिरकार समाप्त कर दिया गया है शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी करते हुए साफ कहा कि इस प्रकरण में स्थानांतरण समिति की संस्तुति वर्तमान स्थानांतरण सत्र शून्य घोषित किए जाने से पूर्व शैक्षिक सत्र 2019 20 में स्थानांतरण अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत कार्मिक विभाग के शासनादेश के चलते कार्मिक विभाग संवर्ग के शिक्षकों के संबंध में निर्गत आदेशों के क्रियान्वयन और स्थानांतरित शिक्षकों को नवीन संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है ऐसे में अब यह तमाम शिक्षक अपने नवीन तैनाती में जाकर कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे जूनियर हाई स्कूल के पदाधिकारियों ने फैसले का स्वागत किया उनके अनुसार “” जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ लगातार रोक हटाने हेतु प्रयासरत था ,इस संबंध में कई बार अपर निदेशक वी,एस,रावत जी से भी बात हुई। अंततः शिक्षकों को इसका लाभ प्राप्त हुआ।””
सतीश घिल्डियाल
प्रदेश कोषाध्यक्ष जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ उत्तराखंड
आखिरकार शिक्षकों का संघर्ष लाया रंग शिक्षा सचिव ने अब इस मामले में पलटा आदेश
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